मुख़्तार अब्बास नकवी को मिला फायदा


Union Minister of State for Minority Affairs Mukhtar Abbas Naqvi. File photo.
Union Minister of State for Parliamentary and Minority Affairs Mukhtar Abbas Naqvi was sentenced to a one-year jail term after he and 19 others were convicted by a Rampur court for breaching prohibitory orders in the run-up to the 2009 Lok Sabha election.

The Minister was later granted bail.

Judicial magistrate Manish Kumar pronounced Mr. Naqvi guilty under Sections 143 (unlawful assembly), 341 (wrongful restraint) and 342 (wrongful confinement) of the Indian Penal Code, Section 7 of the Criminal Law Amendment Act and Section 144 of the Cr.PC.
केंद्रीय मंत्री मुख़्तार अब्बास नकवी को सजा भी हुई और हाथ की हाथ जमानत भी मिल गयी .
भारतीय दंड संहिता की धारा १४३ संज्ञेय है और जमानतीय भी किन्तु इसमें ६ महीने के कारावास की सजा भी दोषी पाये जाने पर मिलती है .
भारतीय दंड संहिता की धारा ३४१ संज्ञेय है और जमानतीय भी किन्तु इसमें भी दोषी पाये जाने पर १ महीने के कारावास की सजा का प्रावधान है .
और भारतीय दंड संहिता की धारा ३४२ भी संज्ञेय है और जमानतीय भी और इसमें भी दोषी पाये जाने पर १ वर्ष की सजा का प्रावधान है .
और यहाँ हमारे केंद्रीय मंत्री के खिलाफ जो सजा का आदेश हुआ है उसे राजनीति से प्रेरित कहा जा रहा है जबकि उन्हें यहाँ राजनीतिज्ञ होने कही फायदा मिला है जो कारावास के स्थान पर जमानत मिल गयी है .

शालिनी कौशिक
[कानूनी ज्ञान ]

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